अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीष मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि 10 मई 2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चौकी तिराहा भिकियासैण पर यातायात एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वाहन संख्या-जीएल-1वीबी-8227 को चेक करने पर प्लास्टिक के 4 कट्टों से कुल 51 किलो 742 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।
पुलिस ने अभियुक्त विजय रावत पुत्र दिनेश रावत, निवासी भटवाड़ा थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल के खिलाफ थाना भतरौंजखान में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कैड़ा ने न्यायालय को बताया की अभियुक्त द्वारा अवैध गांजे का कारोबार किया जा रहा था यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग कर सकता है।
न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज जमानत अर्जी खारिज कर दी है।