Almora Breaking— गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

Almora Breaking — bail plea of cannabis smuggler dismissed अल्मोड़ा, 06 जनवरी 2021गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत याचिका…

रामनगर

Almora Breaking — bail plea of cannabis smuggler dismissed

अल्मोड़ा, 06 जनवरी 2021
गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 28 दिसंबर को मोहान, सल्ट में पुलिस चेकिंग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

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इसी दौरान बिना नंबर की एक वैन को रोका गया और तलाशी लेने पर वाहन में सवार अभियुक्त राकेश सिंह बिष्ट पुत्र जोगा सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम जैनल, तहसील भिकियासैंण व उसके 2 अन्य साथियों से 30 किलो 654 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद सभी को जेल भेज दिया था। अभियुक्त राकेश सिंह द्वारा न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त राकेश सिंह बिष्ट की जमानत याचिका का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्त को रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन के गवाहों को तोड़ सकता है। पत्रावली का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने आज अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

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