Almora breaking— चरस तस्करी (Hash smuggling) के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

Almora breaking: Hash smuggling accused bail plea dismissed अल्मोड़ा, 10 दिसंबर 2020चरस तस्करी (Hash smuggling) के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने…

Hash smuggling

Almora breaking: Hash smuggling accused bail plea dismissed

अल्मोड़ा, 10 दिसंबर 2020
चरस तस्करी (Hash smuggling)
के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने की अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि बीते 29 नवंबर को एसओजी व पुलिस द्वारा मोतियापाथर से करीब 2 किमी आगे ग्राम गजार को जाने वाले मार्ग में सड़क पर संयुक्त रुप से आने—जाने वाले वाहनों की चैकिंग की।

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इसी दौरान पैदल जा रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों की पुलिस ने चेकिंग की, तो अभियुक्त घनश्याम सिंह थापा पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम सुन्दरखाल थाना मुक्तेश्वर तहसील धारी जिला नैनीताल के पास से एक थैले में अवैध चरस (Hash smuggling) बरामद की गई।

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उक्त अवैध चरस को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 1 किलो 118 ग्राम निकला। मौके से फर्द बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका ​दाखिल की। जिस पर जिला ​शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्तगणों के जमानत न होने का घोर विरोध किया।

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उन्होंने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग कर सकते और इस प्रकार का अपराध की पुनरावृत्ति कर सकते है और समय पर न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सकते है।


न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर गुरुवार को अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। (Hash smuggling)

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