Central government’s big decision- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन… नया कानून लागू

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2020धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर में अब कोई भी अपना आशियाना बना सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने…

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2020
धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर में अब कोई भी अपना आशियाना बना सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला Central government’s big decision
किया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

Central government’s big decision बीते शाम केंद्रीय गृहसचिव ने इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के मुताबिक, देश के किसी भी भाग कोई भी नागरिक अब बिना किसी मुश्किल मकान-दुकान बनाने या काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे कोई डोमिसाइल या स्टेट सब्जैक्ट की औपचारिकता को पूरा करने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल की आवश्यक्ता सिर्फ कृषि भूमि की खरीद के लिए होगी।

गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

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बताते चले कि पहले जम्मू-कश्मीर में वहां के लोग ही जमीन खरीद सकते थे, लेकिन सरकार के इस फैसले Central government’s big decision से अब देश का कोई भी नागरिक वहां जाकर जमीन खरीद सकता है. फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, अब घाटी कोई भी में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है।

Central government’s big decision मोदी सरकार ने यह फैसला अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के ठीक एक साल से 4 दिन पहले लिया है। पिछले साल 31 अक्तूबर को अुनच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू—कश्मीर व लद्दाख Jammu Kashmir and ladakh दो अलग—अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिए गए थे। संविधान का ये आर्टिकल जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था।

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