उत्तराखंड में अन्तर्राज्यीय बस सेवा (intra-state bus service)संचालन को मंज़ूरी, 50प्रतिशत सवारियों का नियम भी समाप्त

intra-state bus service

Betalghat

Approval of intra-state bus service in Uttarakhand, 50 percent ridership rule also ended

अल्मोड़ा, 28 सितंबर 2020- उत्तराखंड में वाहनों का संचालन व अंतर्राज्यीय बस सेवा (intra-state bus service)को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है|

अब सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवा (intra-state bus service)को मंजूरी तो दे ही दी है साथ ही 50 प्रतिशत यात्री ले जा सकने के नियम को भी समाप्त कर दिया है| इससे राज्य में परिवहन को एक नई गति मिलेगी| इस नए गाइड लाइन यानि एसओपी को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं| बुधवार से इस एसओपी के तहत वाहनों का संचालन शुरु हो सकेगा| लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान थर्मल स्क्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा|शासन की ओर से जारी एएसओपी में अंतर्राज्यीय व अंतर्जनपदों में बस,टैक्सी,मैक्सी, थ्री व्हीलरों में मानकों व क्षमता के अनुसीर यात्रियों को बैठाया जा सकता है| अब किराया भी पहले की तरह मानकों व निर्धारित लिया जाएगा यानि बढ़ा किराया कोई भी वाहन संचालक नहीं ले सकेगा|(intra-state bus service)

यहां देखें पूरी गाइड लाइन

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