छात्रा से छेड़ाखानी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा, देना होगा जुर्माना

छात्रा से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा, देना होगा जुर्माना   अल्मोड़ा:- छात्रा से छेड़छाड़, उसका पीछा करने व अभद्र व…

छात्रा से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा, देना होगा जुर्माना

 

अल्मोड़ा:- छात्रा से छेड़छाड़, उसका पीछा करने व अभद्र व अश्लील कमेंट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुना दी है| अभियिक्त को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि के अलावा तीन हजार रूपए का जुर्माना देना होगा| यह मामला इसी वर्ष जून का है| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने यह सजा सुनाई है|
अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त उवैस पुत्र इब्राहिम सैफी मूल रूप से बरेली का रहने वाला है| जो वर्तमान में लक्ष्मेश्वर में रहता है| अभियुक्त ने 7 जून को बदनीयती से काँलेज छात्रा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया|छात्रा का चिल्लाने पर अभियुक्त भाग गया| जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया| जांच के दौरान पता चला कि अभियुक्त लंबे समय से छात्रा को परेशान करता था और बाइक से उसका पीछा भी करता था| मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला जहां अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ एवं सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने पैरवी की| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई|