Almora News – चरस तस्करी (smuggling) के आरोप में पकड़े गये युवक की जमानत याचिका हुई खारिज

The bail plea of a man caught on smuggling is dismissed अल्मोड़ा। चरस तस्करी (smuggling) में पकड़े गये युवक की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज…

The bail plea of a man caught on smuggling is dismissed


अल्मोड़ा। चरस तस्करी (smuggling) में पकड़े गये युवक की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। उक्त युवक 23 जून को चरस के साथ पकड़ा गया था।

23 जून को पुलिस को चरस की तस्करी (smuggling) की सूचना मिली थी। और एसआई नीरज भाकुनी पुलिस बल के साथ गश्त पर थे और उन्होने बल्टा तिराहे पर कार संख्या यूके 01 सी 2798 को रोका और तलाशी लेने की कोशिश की। इस पर कार चला रहे चालक ललित सिंह रौतेला ने किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के सामने ही कार की तलाशी लिये जाने को कहा। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक वीर सिंह ने द्वारा कार की तलाशी लिये जाने पर कार में 1.593 किलोग्राम चरस बरामद हुई इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

आरोपित ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करवाई। इस पर बहस के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चरस आरोपित के वाहन से बरामद हुई और वाहन की तलाशी भी राजपत्रित अधिकारी के सामने हुई है। उन्होने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपित को जमानत मिली तो वह फिर से इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे सकता है। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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