Lock Down 4.0 — उत्तराखंड हाईकोर्ट(Uttarakhand High Court) का आदेश, रेड जोन से आने वाले प्रवासियों (migrant) को बाॅर्डर पर किया जाएं संस्थागत क्वारंटीन, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल, 20 मई 2020उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने बाहरी…

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नैनीताल, 20 मई 2020
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court)
ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने बाहरी राज्यों के रेड जोन से आ रहे प्रवासियों (migrant) को बॉर्डर पर ही संस्थागत क्वारंटीन करने के आदेश किए है. सरकार को सभी की कोरोना टेंस्टिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए है.

दरअसल, हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल व नैनीताल के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने मामले में हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में जनहित याचिका दायर की है. न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य सरकार को आदेशित किया है जहां तक संभव हो अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले खासतौर से रेड जोन से आ रहे हैं उन लोगों (migrant) को राज्य के बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंन्टीन किया जाए और साथ में उनकी कोरोना टेस्टिंग भी कराई जाए.

कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने कहा कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों (migrant) की भी कोराना टेंस्टिंग की जाए. किसी में कोरोना लक्षण मिलने पर उसे क्वारंटीन किया जाएं और उसकी रिपोर्ट ​निगेटिव पर ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.

अस्पतालों में शीघ्र आईसीयू व वेंटिलेटर की हो व्यवस्था

हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने एक बार फिर राज्य सरकार को ऐसे अस्पतालों जिनमें आईसीयू व वेंटिलेटर नहीं है, वहां शीघ्र आईसीयू व वेंटिलेटर लगाने के निर्देश दिए है. इस दौरान राज्य सरकार ने पूर्व आदेशों के क्रम में कोरोना अस्पतालों में आईसीयू व वेंटिलेटर संचालित कर दिए गए हैं और अन्य जगह भी ये सुविधा जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी.