उत्तराखंड: बिना अनुमति (without permission) के प्रवेश करना पड़ा भारी, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, भेजा क्वारंटीन(Quarantine) सेंटर

बागेश्वर सहयोगी, 17 मई 2020लॉक डाउन(Lock Down) में बिना अनुमति(without permission) के जनपद में प्रवेश करना 10 लोगों को महंगा पड़ गया. नियमों के उल्लंघन…

Lock down

बागेश्वर सहयोगी, 17 मई 2020
लॉक डाउन(Lock Down) में बिना अनुमति(without permission) के जनपद में प्रवेश करना 10 लोगों को महंगा पड़ गया. नियमों के उल्लंघन करने पर कोतवाली पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सभी को मेडिकल जांच के बाद संस्थागत क्वारंटीन (Quarantine) कर दिया है.

https://uttranews.com/lock-down-4-shuru-ye-rahenge-niyam/

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को कोतवाली पुलिस द्वारा अल्टो कार संख्या UK-06-AH-6214 व वाहन संख्या UK-03A-1182 की चेकिंग की.

https://uttranews.com/breaking-lock-down-extended-till-31-may-ndma-gives-instructions-to-center-and-states/

इस दौरान होशियार सिंह पुत्र थान सिंह निवासी ग्राम दोगाड़, थाना कपकोट, हीरा सिंह पुत्र चतुर सिंह निवासी ग्राम बघर थाना कपकोट, परवीन पुत्र खुशाल सिंह निवासी दोकटी गांव थाना कपकोट, हरीश सिंह पुत्र लोकपाल सिंह निवासी ग्राम बघर थाना कपकोट, भगवत सिंह पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम दोबाड़, कर्मी थाना कपकोट, भगवत सिंह पुत्र खुशाल सिंह निवासी उपरोक्त, नवीन सिंह पुत्र केशर सिंह निवासी ग्राम उपरोक्त तथा हरीश सिंह पुत्र लोकपाल सिंह निवासी ग्राम बघर थाना कपकोट बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के हरियाणा से रुद्रपुर व रुद्रपुर से बागेश्वर आना पाए गए.

लाॅक डाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कोतवाली बागेश्वर में धारा- 188/269 भा0द0वि0 व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया. सभी को मेडिकल परीक्षण के बाद 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन हेतु अन्नपूर्णा होटल बागेश्वर भेजा गया है.

इसके अलावा रविवार या​नि आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा गोपाल राम पुत्र गुसाईं राम उम्र-33वर्ष, बची राम पुत्र कुंवर राम उम्र- 40 वर्ष निवासी- ग्राम- सिमी नरगोल, बागेश्वर से पूछताछ की गई. दोनों व्यक्ति हरियाणा से अल्मोड़ा तक तो अनुमति से आए थे. लेकिन अल्मोड़ा से बागेश्वर के लिए दोनों के पास किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं थी.

जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों के विरूद्ध नियमों का उल्लंघन करने पर कोतवाली बागेश्वर में धारा- 188/269 भा0द0वि0 व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम में केस दर्ज किया है. मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों को 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन के लिए टीआरसी भेजा गया है.