गांजे की तस्करी में पकड़े गये लोगों की जमानत (Bail) याचिका न्यायालय ने की खारिज

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायालय ने गांजे की तस्करी के आरोप में पकड़े गये लोगों की जमानत याचिका (Bail) खारिज कर दी है। 5 मार्च की…

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायालय ने गांजे की तस्करी के आरोप में पकड़े गये लोगों की जमानत याचिका (Bail) खारिज कर दी है।


5 मार्च की शाम को सल्ट तहसील के टुकरा में एसओजी की टीम ने एक बोलेरों संख्या यूके 18 एएफ 7947 में अवैध तरीके से ला रहा गांजा पकड़ा था।
यह लोग एसओजी टीम को प्राइमरी पाठशाला के पास दिखाई दिये। तलाशी लेने पर बोलेरों वाहन से दो कट्टो में 10 किलो 6 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो वाहन में बैठकर आ रहे अरशद पुत्र हामिद और इरशाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था।


दोनों की जमानत की कार्यवाही पर बहस वीडियों कांफ्रसिेंग के जरिये हुई ।शासकीय ​अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूरे देश में लॉक डाउन है और ऐसी स्थिति के बावजूद आरोपित व्यक्तिओ ने गांजे की तस्करी शुरू कर दी।
विशेष सत्र न्यायाशीष प्रदीप पंत ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एड शेखर चन्द्र नैनवाल ने भी पैरवी की।