हाईकोर्ट ब्रेकिंग: चितई गोल्ज्यू मंदिर (Chitai Golju mandir) में अनियमिततां मामले में राज्य सरकार को जांच कमेटी गठित करने के ​निर्देश, पढ़े पूरी खबर

चितई गोल्ज्यू मंदिर(Chitai Golju mandir) मामले में दायर जनहित याचिका में कोर्ट में आज हुई सुनवाई नैनीताल। चितई गोल्ज्यू मंदिर (Chitai Golju mandir) में अनियमिततां…

Chitai gwel dewta

चितई गोल्ज्यू मंदिर(Chitai Golju mandir) मामले में दायर जनहित याचिका में कोर्ट में आज हुई सुनवाई

नैनीतालचितई गोल्ज्यू मंदिर (Chitai Golju mandir) में अनियमिततां मामले को लेकर दायर जनहित याचिका में कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार को दो माह में निर्णय लेकर जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।

medical hall

दरअसल नैनीताल निवासी अधिवक्ता दीपक रूबाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चितई गोलज्यू मंदिर (Chitai Golju mandir) में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है। मंदिर के पुजारी और उनका परिवार इस धनराशि पर अपना अधिकार समझते है। चढ़ावे व दान की धनराशि पर हो रही अनियमिततां को लेकर उन्होंने जागेश्वर मंदिर की तर्ज पर चितई में भी ट्रस्ट बनाये जाने की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में बुधवार यानि आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2018 में 5 सदस्यों की गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत नियमावली व ट्रस्ट बनाए जाने के सुझाव पेश किए थे। कोर्ट ने सरकार को इन सुझावों पर 2 माह में निर्णय लेने व अनियमिततां की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।

awasiya vishvvidhyalaya
prakash ele 1