खुशी की खबर,इस साल अधिक होंगे सार्वजनिक अवकाश,रक्षाबंधन भी शामिल हुआ सार्वजनिक अवकाश में पढ़े पूरी खबर

खुशी की खबर,इस साल अधिक होंगे सार्वजनिक अवकाश,रक्षाबंधन भी शामिल हुआ सार्वजनिक अवकाश में पढ़े पूरी खबर

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डेस्क— उत्तराखंड सरकार ने ने सोमवार को वर्ष 2020 के लिए सार्वजनिक, निर्बंधित और निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अवकाश घोषित कर दिए हैं। नए वर्ष के लिए 23 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जो पिछले साल से एक अधिक है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने रक्षाबंधन को भी सार्वजनिक अवकाश सूची में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त चार अवकाश जो सार्वजनिक है वह पांच दिवसीय कार्यदिवस कार्यालयों में लागू नहीं होगे। घोषित अवकाश में सरकार ने निर्बंधित अवकाशों की संख्या 18 रखी है। बैंक, कोषागार और उपकोषागारों के लिए 21 अवकाश घोषित किये गए हैं। 

यह रहेंगे सार्वजनिक अवकाश 

गणतंत्र दिवस –  26जनवरी
महाशिवरात्रि – 21 फरवरी
होलिका दहन – 9 मार्च
होली – 10 मार्च
रामनवमी – 2 अप्रैल 
महावीर जयंती – 6 अप्रैल 
गुड फ्राइडे – 10 अप्रैल 
डा.भीमराव अंबेडकर जयंती – 14 अप्रैल 
बुद्ध पूर्णिमा – 7 मई
ईद-उल-फितर – 25 मई
ईद-उल-जुहा – 1 अगस्त
रक्षाबंधन – 3 अगस्त
जन्माष्टमी – 12 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त 
मोहर्रम – 30 अगस्त
महात्मा गांधी जयंती – 2 अक्तूबर 
दशहरा – 25 अक्तूबर 
ईद ए मिलाद – 30 अक्तूबर 
महर्षि वाल्मीकि जयंती – 31 अक्तूबर 
दीपावली – 14 नवंबर 
गोबर्द्धन पूजा – 15 नवंबर 
गुरुनानक जयंती – 30 नवंबर 
क्रिसमस दिवस – 25 दिसंबर  

अन्य चार सार्वजनिक अवकाश 

गुरु गोविंद सिंह जयंती- 2 फरवरी, चेटीचंड -26 मार्च, विश्वकर्मा पूजा -17 सितंबर और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस – 20 नवंबर रहेंगे। जो पांच दिवसीय कार्यदिवस वाले कार्यालयों यानी सचिवालयों में नहीं होंगे।

निर्बंधित अवकाशों की सूची

नववर्ष दिवस – 1 जनवरी
मकर संक्रांति – 15 जनवरी 
बसंत पंचमी- 30 जनवरी 
गुरु रविदास जन्मदिवस – 9 फरवरी 
शब ए बारात – 9 अप्रैल 
ईस्टर सैटरडे – 11 अप्रैल 
वैशाखी – 13 अप्रैल 
वीर केशरीचंद्र शहीद दिवस – 3 मई
जमात-उल-विदा – 22 मई
हरेला – 16 जुलाई
अनंत चतुर्दशी – 1 सितंबर 
चेहल्लुम-8 अक्तूबर
महाराजा अग्रसेन जयंती-17 अक्तूबर
महाअष्टमी/महानवमी – 24 अक्तूबर 
दीपावली (नरक चतुर्दशी)- 13 नवंबर 
भैयादूज- 16 नवंबर
छठ पूजा-20 नवंबर
क्रिसमस (पूर्व संध्या) – 24 दिसंबर

बैंक और कोषागार में होंगे 21 अवकाश

सरकार के घोषित सभी सार्वजनिक अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागारों में लागू नहीं होंगे। इनके लिए निगोशियेबल इंस्ट्रमेंट एक्ट 1881 के तहत घोषित अवकाश ही लागू होंगे। इसके तहत 21 अवकाश रखे गए हैं, जिसमें महावीर जयंती, मोहर्रम, महर्षि वाल्मीकि जयंती शामिल नहीं है। 1 अप्रैल को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी को बैंकों और कोषागार के लिए रखा गया है।

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