बड़ी खबर: अल्मोड़ा जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हाईकोर्ट में तलब, ये है मामला

अल्मोड़ा जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हाईकोर्ट में तलब

नैनीताल। याचिकाकर्ता को उसके पति की बढ़ी हुई पेंशन के ब्याज का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को 18 दिसंबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में न्यायालय की ओर से डीईओ बेसिक को पूर्व में आदेश दिए गए थे। जिसका डीईओ बेसिक की ओर से पालन नहीं किया गया।

दरअसल अल्मोड़ा निवासी 87 वर्षीय कमला देवी ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पति घनश्याम सिंह नेगी सहायक अध्यापक पद से 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे, जिनकी मृत्यु 2010 में हुई। फरवरी 2018 में हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को आदेश दिया था कि वह याचिकर्ता को उसके पति स्व. घनश्याम नेगी की बढ़ी हुई पेंशन का वास्तविक तिथि से 9 फीसदी ब्याज समेत भुगतान करने करे। याचिकाकर्ता को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान तो किया गया लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकर्ता को उसकी ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने पर डीईओ ​बेसिक अल्मोड़ा को 18 ​दिसंबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए है।

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