चरस तस्करी के मामले में आरोपित को 10 साल की सजा,एक लाख का अर्थदंड,दूसरे अभियुक्त को भी तीन माह की सजा से किया दंडित यह था पूरा मामला

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Almora

उत्तरा न्यूज अल्मोड़ा। चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीष प्रदीप पंत ने अभियुक्त केशर सिंह निवासी पाटी चंपावत को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के अ​र्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। न्यायालय ने मामले में टैक्सी चालक को भी तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।

घटनाक्रम के अनुसार 9जून 2018 को पुलिस टीम ने निरीक्षण के दौरान लमगड़ा में एसओ स्वेता नेगी वाहनों की चेकिंग कर रहीं थी। धौलकड़िया तिराहे के पास देवीधूरा से आ रहे टैक्सी वाहन को चैक किया। इसमें चालक सहित छह सवारियां थी। निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की। उस व्यक्ति के पास दो बैग थे उसमें गांजे की गंध आ रही थी। पुलिस ने वाहन चालक दीवान सिंह से पूछताछ की और वाहन को थाने लाकर सभी यात्रियों को अन्य वाहनों से उनके गंतव्य को भेज दिया।

पुलिस ने चालक दीवान सिंह की भी तलाशी ली उसने बताया कि यह दोनों बैग वाहन में बैठा केसर सिंह के हैं। पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मुकदमा कर्ज दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किये। विचारण के पश्चात न्यायालय ने अभिुक्त दीवान सिंह को तीन माह की कारावास की सजा और तीन हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि अभियुक्त केशर सिंह को 10 साल की कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शाासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी,सहायक जिला शाासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने प्रबल पैरवी की।