चरस तस्करी के आरोपियों को चार साल की सजा और अर्थदंड यह था पूरा मामला

Four years imprisonment and fine for those accused of hashish smuggling

अल्मोड़ा। चरस और गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीष प्रदीप पंत ने दो आरोपितों को चार—चार साल के कारावास की सजा और 25—25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह—छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिल्ली निवासी सतीश कुमार और मेरठ निवासी सुमित कुमार को लमगड़ा पुलिस ने मोरनौला के पास 12सितंबर 2018 को चरस और गांजे के साथ पकड़ा था। बरामद चरस का वजन 509 व गांजे का वजन 514 ग्राम पाया गया।
अभियोजन कहानी के अनुसार पुलिस की टीम ने खांकर के पास चैकिंग के दौरान पैदल आ रहे दो लोगों रोका और इसके बाद दोनो भागने लगे पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उक्त माल उनसे बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

मामले का विचारण अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में चला जहां अभियोजन की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनो अभियुक्तों को चार—चार साल की सजा से दंडित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैनवाल,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सहायक लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी,एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने प्रबल पैरवी की।