बिग ब्रेकिंग: स्टिंग मामले में दर्ज एफआईआर को पूर्व सीएम हरीश रावत ने दी चुनौती, हाईकोर्ट ने सीबीआई से किया जवाब—तलब: इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

बिग ब्रेकिंग: स्टिंग मामले में दर्ज एफआईआर को पूर्व सीएम हरीश रावत ने दी चुनौती, हाईकोर्ट ने सीबीआई से किया जवाब—तलब: इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

डेस्क। पूर्व सीएम हरीश रावत पर विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के स्टिंग मामले में आज होने वाली सुनवाई को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। हरीश रावत ने सीबीआई की ओर से उन पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जिसमें उन्होंने प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई से जवाब—तलब किया है। सुनवाई स्थगित करते हुए अग​ली तिथि 7 जनवरी नियत की है।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में शुक्रवार को सुनवाई हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दाखिल किये प्रार्थना पत्र में कहा कि सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने को निर्देशित किया है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हरीश रावत की पैरवी कर रहे हैं। बता दें कि मामले में पूर्व में कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व सीएम रावत के अलावा एक न्यूज चैनल संचालक तथा वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।