पंचायत राज अधिनियम के विरोध में रामनगर में गोष्ठी 15 सितम्बर को आयोजित।

रामनगर कार्यालय। रामनगर । दो से अधिक संतान व हाईस्कूल पास बाध्यताा वाले पंचायती राज अधिनियम को जनविरोधी बताते हुये समाजवादी लोकमंच ने विधेयक को…

रामनगर कार्यालय।

रामनगर । दो से अधिक संतान व हाईस्कूल पास बाध्यताा वाले पंचायती राज अधिनियम को जनविरोधी बताते हुये समाजवादी लोकमंच ने विधेयक को रदद करने व वन ग्राम-गूजर खत्तो के निवासियो को ग्राम पंचायत का अधिकार दिये जाने की मांग की है। मंच ने बुधवार को पैंठपड़ाव में आयोजित बैठक के दौरान इस मुददे पर गोष्ठी का आयोजन किये जाने का निर्णय लेते हुये कहा कि उत्तराखण्ड का पंचायती राज अधिनियम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। यह सावभौमिक व व्यस्क मताधिकार का खुला उल्लंघन है। कार्यकर्ताआंे ने कहा कि देश में किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक संतान के नाम पर अथवा शिक्षा के नाम पर हाईस्कूल पास की बाध्यता का कानून बनाकर चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता है। मंच ने इस विधेयक को जनविरोधी बताते हुये इसके विरोध में रविवार को प्रगतिशील पर्वतीय समिति में गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लेते हुये बताया कि गोष्ठी में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रविन्द्र गढ़िया व दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता कमलेश कुमार मुख्य अतिथि व वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया है। बैठक में किशन शर्मा, मुनीष कुमार, शेखर आर्य, ललित उप्रेती, कौशल्या, चुन्नीलाल, सरस्वती जोशी, ललिता रावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।