ब्रेकिंग: साक्ष्यों के अभाव में पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त

अल्मोड़ा। साक्ष्यों के अभाव में पॉक्सो एक्ट में एक आरोपित को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया है। युवक पर एक नाबालिग से…

अल्मोड़ा। साक्ष्यों के अभाव में पॉक्सो एक्ट में एक आरोपित को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया है। युवक पर एक नाबालिग से बहला—फुसलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप था।
जानकारी मुताबिक अप्रैल 2018 में ए​क एनजीओ की ओर से सरकारी स्कूल में काउंसिलिंग के दौरान पीड़िता की बहन से मामले का खुलासा हुआ। जिसमें बताया गया कि वाजिद खान ने टॉफी के बहाने पीड़िता को बहला—फुसलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया था। मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता, उसकी मां तथा बहन के अलावा एनजीओ के दो सदस्यों को न्यायालय में परीक्षित कराया। साक्ष्यों के अभाव में आरोपित वाजिद खान को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त करार दे दिया है। मामले में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट तथा शेखर लखचौरा ने पैरवी की।