पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला— तो पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया शनिवार तक हो जाएगी पूरी!

डेस्क— पंचायत चुनाव की दिशा में सरकार की ओर से तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को हरी…

panchayat act

डेस्क— पंचायत चुनाव की दिशा में सरकार की ओर से तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। अब जिलों में सीटवार आरक्षण का प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया जाएगा। शनिवार तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 24 अगस्त को आरक्षण के बाद की अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी।
पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार को जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, और ग्राम प्रधान के पदों का बंटवारा जातीय आरक्षण के अनुसार तय कर दिया है।
 मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद मंगलवार शाम को पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को संबांधित शासनादेश जारी किया।  अब यह संख्या स्पष्ट हो गई है कि किस जिले में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान के कितने पद किस वर्ग के खाते में आ रहे हैं। अब इस आधार पर जिलों में आरक्षित सीटों का चयन होगा। इसके बाद सभी जिलों को 17 अगस्त तक सीट वार आरक्षण तय करते हुए सार्वजनिक करना है।

हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण दूसरे चरण में घोषित होगा। इसी के साथ पंचायतीराज निदेशालय ने जिलावार जिला पंचायत और बीडीसी सदस्यों के पदों का बंटवारा भी इसी क्रम में कर दिया है। अब जिलों में सीटवार आरक्षण का प्रस्ताव सार्वजनिक हो सकेगा। 
इधर दो बच्चों की शर्त पर उलझन बरकरार है चुनाव से पूर्व पंचायती राज ऐक्ट को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही सरकार की उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सरकार सहकारी समितियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए अध्यादेश ला रही है। इसलिए एक राय यह भी उभर रही है कि प्रस्तावित अध्यादेश में दो बच्चों की शर्त के लिए भी समय सीमा तय कर दी जाए, ताकि मामला कोर्ट में टिक सके।  सूत्रों के अनुसार शीर्ष स्तर पर इसको लेकर नए सिरे से मंथन प्रारंभ हो गया है। इस बारे में जो भी निर्णय होगा, वो 21 अगस्त से पहले लिए जाने की उम्मीद है। 

यह रहेगा आगामी कार्यक्रम
17 अगस्त को जिलाधिकारी जारी करेंगे आरक्षण
19- 20 अगस्त डीएम कार्यालय, ब्लॉक में दे सकेंगे आपत्ति
21 -22 डीएम स्तर पर होगा आपत्तियों का निस्तारण
24 अगस्त अंतिम आरक्षण घोषित हो जाएगा

ऐसे तय होगा आरक्षण जिला पंचायत अध्यक्ष के 12 पदों में एसटी शून्य,एससी दो जिसमे एक महिला,ओबीसी एक
ब्लॉक प्रमुख एसटी-03 (02 महिला), एससी- 18 (09 महिला), ओबीसी 13(07 महिला)
प्रधान पद पर एसटी-248, एससी-1743, ओबीसी- 879 पद आरक्षित होगा।