बड़ी खबर:- पंचायत संशोधन एक्ट में राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर, दो बच्चों से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव,यह रहेगा परिदृष्य पढ़ें पूरी खबर

डेस्क:- उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित पंचायत संशोधन एक्ट में राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके बाद विधानसभा में पारित विधेयक को कानूनी मान्यता मिल गई…

panchayat act
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डेस्क:- उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित पंचायत संशोधन एक्ट में राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके बाद विधानसभा में पारित विधेयक को कानूनी मान्यता मिल गई है, इस कानून के तहत दो बच्चों से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वहीं प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता रख दी गई है, मसलन सामान्य वर्ग के हाइस्कूल व महिला व एसी वर्ग के लिए आठंवी पास योग्यता रखी गई है| हालांकि ओबीसी के लिए इस संशोधन में कोई अनिवार्यता स्पष्ट नहीं होने से लोग असमंजस में थे| लेकिन अब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह संशोधन कानूनी स्वरूप ले चुका है| इधर उपनेता सदन करन महरा ने कहा कि वरिष्ठ जनों को कुछ राहत मिलनी चाहिए थी | एक समय सीमा इसमें जरूरी थी| उन्होंने कहा कि अनुभवी व पंचायतों के जानकार वरिष्ठ लोगो की भागीदारी यह चुनाव सीमित कर देगा|उन्होंने कहा कि यदि यह कानून सांसद, विधायक सहित सभी चुनावों में लागू होता तो यह स्वागत योग्य होता लेकिन आनन फानन में बनाया गया यह कानून कुछ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात करता है| इधर कई कांग्रेसी भी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में हैं|