सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल पर विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर संबंधित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है, जो अपने-अपने जिलों के कर्मचारियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और इसकी रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपेंगे।
जिन सरकारी कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से UCC पोर्टल पर अपना विवाह पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
मुख्य सचिव ने आईटीडीए निदेशक को निर्देश दिया है कि वे सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, तो वे तुरंत आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं।
यह कदम सरकारी कर्मचारियों की वैवाहिक जानकारी को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।