ध्यान दें विक्रेता : डिब्बे समेत तोली गई मिठाई पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, ग्राहक ऐसे करें शिकायत

दिवाली का त्योहार बस अब आने ही वाला है इसको लेकर लोगों ने मिठाई-ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। विक्रेता इनका वजन…

Attention sellers: A fine of Rs 50,000 will be imposed on sweets weighed along with the box, customers can complain like this

दिवाली का त्योहार बस अब आने ही वाला है इसको लेकर लोगों ने मिठाई-ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। विक्रेता इनका वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं। जबकि शासन से सख्त आदेश मिला है कि खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाए।

पकड़े जाने पर बाट माप विभाग 50 हजार रुपये तक जुर्माना का वसूल सकता है।

विभाग द्वारा इस बारे में ग्राहकों को जागरूक भी किया जा रहा है । लोगों से बिल लेने की अपील की जा रही है। दिवाली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं। जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई का वजन करते हैं। दिवाली पर काफी लोग गिफ्ट के लिए ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है।

मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदने पर पहले डिब्बे का वजन करा लें और उसके बराबर मिठाई व ड्राई फ्रूट का वजन कराएं। रसीद अवश्य लें। एक्सपायरी तारीख आदि की जांच भी अवश्य कर लें। दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है, तो जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

बांट-माप निरीक्षक अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई नहीं देने के आदेश दिए हैं। कम मिठाई या ड्राई फ्रूट देने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 की धारा-12 का उल्लंघन और धारा-30 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आगरा कार्यालय के नंबर 0562-2225247 पर घटतौली व तय शुल्क से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत ग्राहक कर सकते हैं।