दिल्ली में धारा 163 लागू, इतने दिन तक रहेगी प्रभावी, इन क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी

दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले छह दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू शुरू हो चुकी है। यह आदेश 30 सितंबर से 5…

Section 163 implemented in Delhi, will remain effective for this many days, restrictions will be imposed in these areas

दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले छह दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू शुरू हो चुकी है। यह आदेश 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा और इसमें नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और सभी दिल्ली बॉर्डर शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक, इस दौरान किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या धरना-प्रदर्शन नहीं होगा।

इसके अलावा, किसी को भी हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम को लागू करने के पीछे कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ईदगाह का मुद्दा, और दो राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव से जुड़े संभावित व्यवधानों के इनपुट शामिल हैं।

पुलिस को उच्च सतर्कता पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

बता दें कि BNSS की धारा 163 आमतौर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह के सार्वजनिक विरोध, रैलियों या हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहता है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित खतरे को रोकना है।

यह आदेश नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली पर लागू रहेगा।

सूत्रों के अनुसार, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से संबंधित विरोध, ईदगाह के मुद्दे, और आगामी राज्य चुनावों के कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू की है ताकि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित रहे।