बड़ी खबर— अल्मोड़ा में उदबिलाव की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को तीन साल की सजा,10 हजार रूपया अर्थदंड भी देना होगा पढ़े पूरी खबर

अल्मोड़ा। जिले के चौखुटिया में छह साल पूर्व उदबिलाव की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के…

अल्मोड़ा। जिले के चौखुटिया में छह साल पूर्व उदबिलाव की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
चौखुटिया के धारा सिंह को वन विभाग और पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक मार्च 2013 को उदबिलाव की खाल और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। इस अपराध की प्रारंभिक जांच पुलिस के बाद वन विभाग ने की। और न्यालालय में वाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इसकी सुनवाई हुई जहां वनविभाग की ओर से वरिष्ठ ​अधिवक्ता पीसी तिवारी ने प्रबल पैरवी की। और वनविभाग की टीम और पुलिस टीम ने भी मामले में गवाही दी। साथ ही उदबिलाव की खाल की परीक्षण रिर्पोट और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। परीशीलन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिशेख श्रीवास्तव ने अभियुक्त धारा सिंह को तीन साल के सश्रम् कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवी में पीस तिवारी के साथ मनोज पंत,जेसी आर्या, रमा शंकर और रंजना सिंह ने सहयोग दिया।