इस दिन नहीं बिकेगी राज्य में शराब, यदि बेचते हुए पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई

प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त के लिए जिलास्तर पर शुष्क दिवस का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता…

Liquor will not be sold in the state on this day, strict action will be taken if found selling it

प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त के लिए जिलास्तर पर शुष्क दिवस का आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी शराब दुकान, बार और होटल में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

वहीं शराब विक्रय करते हुए पाए जाने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।