महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक हुआ समाप्त, जानिए कब किया था पेश

लोकसभा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की उम्र में समानता लाने वाला विधेयक भी खत्म हो…

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लोकसभा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की उम्र में समानता लाने वाला विधेयक भी खत्म हो गया है। बता दें कि बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को लोकसभा में 2021 में पेश किया गया था।

जिसके बाद विधेयक को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। जिसको लेकर स्थायी समिति को समय समय पर कई विस्तार प्राप्त हुए।

कानून और संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी. आचार्य ने कहा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। बता दें कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना है।

2006 अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आयु (20 साल से कम) से कम में शादी करने वाला व्यक्ति व्यस्क होने के दो साल बाद (23 साल की उम्र) विवाह निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।