राकेश मौनी हत्याकांड में दो भाईयों सहित चार लोगों पर दोष सिद्ध

चम्पावत। होली के दिन हुए चंपावत के बहुचर्चित राकेश मौनी हत्याकांड की कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में न्यायालय ने…

चम्पावत। होली के दिन हुए चंपावत के बहुचर्चित राकेश मौनी हत्याकांड की कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में न्यायालय ने चार लोगों को हत्या, बलुआ और हत्या के प्रयास का दोषी पाया है जबकि दो पर बलुआ और हत्या के प्रयास आरोप सिद्ध हो चुका है। महिला आरोपी पर बलुवे का दोष सिद्ध हुआ है|
मामले में अब न्यायालय चार जून को अभियुक्तों को सजा सुनाएगी।
इधर कोर्ट के आदेश पर जमानत में चल रहे तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
घटनाक्रम के अनुसार चम्पावत के चौकी गांव में 22 मार्च 2016 को होली के दिन आपसी विवाद को लेकर राकेश मौनी (32) पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान राकेश की मौत हो गई थी।
मामले में मृतक के पिता ने ईश्वर सिंह, भगवत सिंह, पवन सिंह, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह की पत्नी रेनू देवी, दलीप सिंह, बोध सिंह के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में केस दर्ज कराया था। ये मामला जिला जज की अदालत में चल रहा था। इस मामले में मंगलवार को जिला जज आशीष नैथानी ने सुनवाई पूरी की।
दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के बाद उन्होंने तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ईश्वर सिंह, पवन सिंह, भगवत सिंह और दलीप सिंह को आईपीसी की धारा 147, 148, 302 और 307 का दोषी पाया। वहीं बोध सिंह और लक्ष्मण सिंह को 147, 148 और 307 जबकि लक्ष्मण सिंह की पत्नी रेनू देवी को 147, 148 का दोषी पाया।
इस पर अदालत ने जमानत पर छूटे हुए रेनू, बोध सिंह और लक्ष्मण सिंह को हिरासत में लेकर लोहाघाट बंदीगृह भेजने के निर्देश दिये। अब सजा की सुनवाई चार जून को होगी ।