सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपना फैसला, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री…

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सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत देते हुए अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को 1 जून तक राहत दे दी गई है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।

आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी दी थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 10 मई को सुनवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इस मामले में बीती 7 म्ई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही थी।  हालांकि, कोर्ट की बेंच उनकी अंतरिम जमानत पर बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई थी।

कोर्ट का कहना है कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। कोर्ट में सीएम केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हालांकि अभी कोर्ट के फैसले का लिखित आदेश नहीं आया है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा।

10 मई की शाम तक अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो CM केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें फिर शनिवार, 11 मई तक का इंतजार करना होगा।

आपको बता दे कि दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा था कि CM केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसके बाद CM केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।