चरस परिवहन करने वाले अभियुक्त को दो साल की सजा , पांच हजार रुपये का अर्थदंड

अल्मोड़ा -: वाहन में चरस परिवहन करने वाले अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो साल की…

अल्मोड़ा -: वाहन में चरस परिवहन करने वाले अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो साल की सजा व पांच हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी |
मामला 29 अगस्त 2018 का है, अल्मोड़ा पुलिस ने लोधिया के पास बरेली निवासी गौरव अग्रवाल की कार से 200 ग्राम चरस बरामद की थी, आरोपी ने स्वीकार किया था कि वो इसे बागेश्वर से लाया है, मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में हुआ जहां जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र सिंह ने प्रबल पैरवी कर अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए, परिशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई |