PAN Card Update: आप भी फटाफट आज करवा ले यह काम, वरना पैन कार्ड हो जाएगा एक्सपायर, जाने सारी जानकारी

PAN Card Update: आपके पास अगर पैन कार्ड है और आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो…

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PAN Card Update: आपके पास अगर पैन कार्ड है और आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। आधार से पैन कार्ड को लिंक करवाने में अब बेहद कम समय रह गया है। 31 मार्च तक आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। ऐसे में यदि आपने अपने आधार को पेन से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत यह काम करवा ले क्योंकि ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आप 31 मार्च 2024 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि कई बार लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था लेकिन अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं रह जाता है।

इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी अपने पैन कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स भरने के साथ वित्तीय लेनदेन के लिए भी अब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

खास बात यह है कि जिन लोगों के आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होंगे उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा और भविष्य में इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 31 मार्च के बाद आधार से पैन कार्ड लिंक करवाने के लिए आपको ₹1000 जमाने के तौर पर देने होंगे और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपको कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। इसमें टैक्स रिफंड का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा बैंक खाता खुलवाते समय भी आपको परेशानियां आयेंगी।

ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा।

‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।

अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।

ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।

OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें से लिंक

जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं।उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।