उत्तराखंड में मतदान के दौरान बंद रहेंगे बाजार और स्कूल,आदेश हुआ जारी

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग…

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उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को तय की गई है।

उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपबंधों के अधीन यदि इस दिन कोई कारखाना, दुकान या कमर्शियल प्रतिष्ठान के अंतर्गत मनाए जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन ना हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

इस आदेश में कहां गया है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन के रूप में पंजीकृत है किंतु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वह संविदा पर कार्यरत हो तो सभी को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

कारखाने में यदि मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन साप्ताहिक अवकाश नहीं है तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा सभी श्रमिकों को मतदान के लिए सा वेतन सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा किंतु अविरल प्रकिया वाले कारखाने में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे और उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं रहने देंगे।