NIOS डीएलएड कोर्स दो साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) से डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट…

Big decision of Supreme Court, sought from in-laws

दिल्ली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) से डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्स को 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं मानने का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।

बताते चलें कि मंगलवार को पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है।