बड़ी खबर- उत्तराखंड सरकार और राजभवन के बीच फिर फंसा 30 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक

देहरादून। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पर सांविधानिक पेच फंस गया है। जानकारी के अनुसार इस पर…

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देहरादून। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पर सांविधानिक पेच फंस गया है। जानकारी के अनुसार इस पर उत्तराखंड सरकार और राजभवन की राय एक नहीं है। राजभवन के विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कानून केवल देश की संसद में ही पारित हो सकता है। बताते चलें कि उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुए एक महीने से अधिक का समय हो गया है लेकिन अब तक यह कानून नहीं बन पाया है।

दरअसल महिला आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा है लेकिन इसे सांविधानिक दर्जा देने में कई कानूनी पेच हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में महिला आरक्षण केवल शासनादेश से दिया जा रहा था। अब तक किसी भी सरकार ने इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में लाने की हिम्मत नहीं की। पिछले साल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर महिला आरक्षण को असांविधानिक बताकर इस पर रोक लगा दी थी और तब पहली बार धामी सरकार ने इसे कानूनी जामा पहनाने की कसरत शुरू की गई।