हल्द्वानी में चार हजार मकान जल्द होंगे जमींदोज, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से स्थित लगभग 4365 मकानों से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश जारी कर…

High court

हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से स्थित लगभग 4365 मकानों से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के बाद रेलवे की करीब 29 एकड़ भूमि के खाली करने और रेलवे लाइन विस्तार की राह खुलने वाली है। अब इस आदेश के क्रियान्वयन के बाद करीब एक माह तक हल्द्वानी सुर्खियों में रहने वाला है। इसके लिए रेलवे और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस नीति भी बनानी होगी। यह अतिक्रमण हटाना काफी चुनौतीपूर्ण है।

हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। बताते चलें कि नौ नवम्बर 2016 को गौलापार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने जिला प्रशासन नैनीताल और रेलवे को दस सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, उन्हें रेलवे पीपीएक्ट के तहत नोटिस देकर जनसुवाई करें। रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें करीब 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इन लोगों को पीपीएक्ट में नोटिस दिया गया, जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई कर ली है। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व में अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना था, इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए।