एनडीपीएस के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष की सजा,10हजार का जुर्माना

अल्मोड़ा। गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये का अर्थदंड…

अल्मोड़ा। गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। भतरौंजखान क्षेत्र में पुलिस ने 21 जून 2018 को मोहान चौकी के पास मारचूला की ओर से आ रहे व्यक्ति को रोका जिसके हाथ में एक कट्टा था। पुलिस ने ​अभियुक्त शाहरूक पुत्र रहीम निवासी रामनगर के कब्जे से 9किलो 175 ग्राम गांजा बरामद किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला जहां जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी कर 9 गवाह प्रस्तुत कर। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीष डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने एनडीपीएस की धारा 20/22 के तहत उक्त सजा से दं​डित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा।