नाबालिग से दुराचार के इस आरोपी को न्यायालय ने दी 10 साल की सजा

अल्मोड़ा। नाबालिग से दुराचार के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश डा.ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त लाल सिंह को पॉक्सो के तहत 10 साल के कारावास…

अल्मोड़ा। नाबालिग से दुराचार के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश डा.ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त लाल सिंह को पॉक्सो के तहत 10 साल के कारावास की सजा और 5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना पिछले वर्ष जून जुलाई की है। ​अभियुक्त ने जिले के एक गांव में पीड़िता के साथ दुराचार किया। 17 सितंबर को पीड़िता ने अपनी मां से शिकायत की जिसके बाद पीड़िता के पिता को सूचना मिली उन्होंने पुलिस में शिकायत की। जांच के बाद मामला दर्ज हुआ और इसका परिशीलन विशेष सत्र न्यायधीश अल्मोड़ा की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैनवाल,विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी करते हुए आठ गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाशा तिवारी ने भी पैरवी में सहयोग दिया। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त सजा से दंडित किया।