उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में सुनवाई हुई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी में बहाल न किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका…

High court

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी में बहाल न किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवम्बर को तय की है। मामले के अनुसार भूपेंद्र सिंह बिष्ट व 13 अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने गत 15 अक्टूबर उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। उनको उनके पदों पर नियुक्ति देने को कहा था। इसके बावजूद विधानसभा में उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

पूर्व में उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा में 2002 से 2015 कई पदों पर बैकडोर से भर्ती की गई थी। उनमें से सरकार ने इन नियुक्तियों को वैध मानकर उन्हें नियमित कर दिया था परन्तु 2015 के बाद लगे कर्मचारियों की नियुक्ति को गलत मानते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे।