बड़ी खबर- उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के उत्तराखंड…

High court

नैनीताल। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के उत्तराखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। फिलहाल कर्मचारियों की नौकरी बनी रहेगी। बता दें, कि उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं।

इस मामले में कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।

बताते चलें कि उत्तराखंड विधानसभा में हुईं भर्तियों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016 में हुईं 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुईं छह तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में हुईं 72 तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुईं 22 नियुक्तियां रद्द की गई थी।