बड़ी खबर- हाकम सिंह का निर्माण तोड़ने पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने यूकेएसएसएससी (UKSSSC) भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह के सरकारी भूमि पर कराए गए निर्माण के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की…

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने यूकेएसएसएससी (UKSSSC) भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह के सरकारी भूमि पर कराए गए निर्माण के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से 28 सितम्बर को शाम 4 बजे तक अपने जमीन सम्बन्धी कागजात उपजिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी और यदि वह दस्तावेज पेश नहीं कर सकीं तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई में हुआ खर्च भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में हुई।

दरअसल हाकम की पत्नी विशुली देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासन की ओर से जारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी है, उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।