बड़ी खबर- अब उत्तराखंड के इस विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी…

High court

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर 1 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है।

मामले के अनुसार देहरादून की समाजसेविका अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित दायर कर कहा है कि वर्ष 2014 से 2016 तक विश्वविद्यालय में अनेक वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा की गई क्रय विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई कुर्सीमेज जरूरत से कहीं ज्यादा खरीदे गए।

इससे संस्थान एवं राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंची। याचिकाकर्ता अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया।

सरकार ने 2017 में इसकी जांच की। इसमें अनियमितताओं की पुष्टि हो गई है। इसके बाद भी संस्थान या राज्य सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं की। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।