चुनावों में 10 हजार रुपये से अधिक का नकद लेन देन नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

अल्मोड़ा। लोक सभा चुनाव को सफलतापूर्वक पारदर्शिता से सम्पन्न कराये जाने के लिए प्रशासन ने निर्वाचन में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ बैठक…

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अल्मोड़ा। लोक सभा चुनाव को सफलतापूर्वक पारदर्शिता से सम्पन्न कराये जाने के लिए प्रशासन ने निर्वाचन में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आवश्यक जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विभिन्न राजनैतिक दलो एवं प्रत्याशियो द्वारा किये जा रहे व्यय लेखा पर समुचित निगरानी हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में विभिन्न टीमें बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान दस हजार से अधिक रूपये का नकद में लेन देन नहीं कर पाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग में लायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की समाग्री हेतु जनपद के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य समस्त श्रोतों का सर्वेक्षण कर बाजार मूल्यदर के अनुसार रेट का निर्धारण राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो के साथ विचार विमर्श, सहमति के पश्चात दर निर्धारित किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलो से कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग में लायी जाने वाले सामाग्री वस्तुओ का जो रेट निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार व्यय का लेखा सम्बन्धित प्रत्याशी के खाते मे जोड़ा जायेगा। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय लेखा ने कहा कि प्रत्याशी या एजेन्ट को तीन बार व्यय रजिस्ट्रर की प्रेक्षक से जाॅच करानी होगी उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा हेतु उम्मीदवार को 70 लाख तक की खर्च सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को अपना अलग से बैंक खाता नामकंन से पूर्व खोलना होगा। 10 हजार रुपए से अधिक का भुगतान नगद नहीं किया जा सकता इसका भुगतान बैंक के द्वारा ही किया जाना होगा। इस अवसर पर उन्होेंने प्रिंटिग प्रेस प्रतिनिधियों को भी आदर्श आचार संहिता कि दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया कि कोई भी पम्पलेट, पोस्टर आदि प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशक से एक घोषणा पत्र अवश्य लिया जाय। इसके अलावा नाम, पता एवं प्रकाशित किये जाने वाले पोस्टर, पम्पलेट की संख्या अवश्य हो।
बैठक में प्रतिनिधियों को आॅन लाइन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी और बताया कि किसी भी कार्यक्रम के लिये आॅन लाइन अनुमति ली जा सकती है। इस बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी बी0एल0 फिरमाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शंकर राम, नगर अध्यक्ष भाजपा कैलाश गुरूरानी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पीताम्बर पाण्डे, नगर अध्यक्ष कांग्रेस पूरन रौतेला सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं प्रिटिंग प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे।