दुराचार के आरोपित पर दोष सिद्ध, युवती को बहला फुसला कर दुराचार का था आरोप

अल्मोड़ा। युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी पर न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया है। विशेष सत्र न्याधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार…

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अल्मोड़ा। युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी पर न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया है। विशेष सत्र न्याधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपित को धारा 376 व 363 को तहत दोषी माना है। सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 27 फरवरी की तिथि तय की है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी जगदीश राम पीड़िता को उसके घर से बुलाकर जंगल की ओर ले गया और बहला फुसला कर उसके साथ दुराचार किया। परिजनों की रिर्पोट में कहा गया था कि युवती रात को शौच आदि के लिए घर से बाहर आई थी जहां आरोपित ​ जबरदस्ती अपने साथ ले गया। और पीड़िता का मुंह बांध कर उसे जानवरों वाले कमरे में रख दिया। यहां से वह पीड़िता को जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। मामले की रिर्पोट पुलिस में की गई। मामले का विचारण विशेष सत्र न्याधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा की अदालत मे चला। जहां अ​भियोजन की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक अभियोजन अधिकारी शेखर चन्द्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी की। निभर्या प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाशा तिवारी ने भी पैरवी में प्रबल सहयोग किया।