Amazon की साइट पर बेचा जा रहा था गांजा,पुलिस ने दर्ज किया मामला

मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में Online गांजा बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने शनिवार को ASSL Amazon के executive…

मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में Online गांजा बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने शनिवार को ASSL Amazon के executive directors के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में E-Commerce company ASSL Amazon को भी आरोपी बनाया है।

सूत्रों के मुताबिक 13 नवंबर को भिंड के गोहद चौराहा थाना इलाके से 21 किलो 734 ग्राम गांजा बरामद किया गया। ये गांजा छीमका के रहने वाले पिंटू और आजाद नगर के रहने वाले सूरज के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में बाकी आरोपी मुकुल जायसवाल को ग्वालियर से और गांजा की खरीददार चित्रा बाल्मीक को मेहगांव से गिरफ्तार किया था।

पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सूरज और मुकुल जायसवाल ने Babu Tex नामक एक फर्जी कंपनी बनाई थी। फिर ASSL Amazon company में सेलर के रूप में अपनी कंपनी को register करवाया। इसके बाद ये लोग Stevia के रूप में विशाखापट्टनम से गांजे की सप्लाई अपने ग्राहकों को तय जगहों पर करवाते थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ASSL Amazon company के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ NDPS act 1985 की धारा 38 के तहत केस दर्ज करके आरोपी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर कहा कि Amazon company के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो उसके CEO और MD के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जानिए क्या कहता है कानून?

NDPS act 1985 की धारा 38 के अनुसार, अगर कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो वहां हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, दोनों उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे।

साल 1985 में भारत ने Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act में भांग के पौधे यानी canbis के फल और फूल के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा था, लेकिन इसकी पत्तियों को नहीं। हालांकि कुछ राज्यों में भांग अभी भी illegal है।