महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा

अल्मोड़ा:- महिला से छेड़छाड़ व लज्जाभंग करने की कोशिश करने वाले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने एक वर्ष के कठोर कारावास व छह…

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अल्मोड़ा:- महिला से छेड़छाड़ व लज्जाभंग करने की कोशिश करने वाले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने एक वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है| न्यायालय ने अभियुक्त आनंद बल्लभ उर्फ पप्पू निवासी अल्मोड़ा तहसील क्षेत्र को धारा 323 में 6 माह का साधारण कारावास की सजा व 1000 रुपए का अर्थदंड व धारा 354 में एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को पहले मामले में सात दिन व दूसरे मामले में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी |
अभियोजन कहानी के मुताबिक 21 फरवरी 2017 को रिपोर्टकर्ती अपने खेत में खाद डालने जा रही थी तभी अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़, मारपीट व लज्जाभंग करने का प्रयास किया | शिकायत के बाद राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया | न्यायालय में परीशीलन के दौरान प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ एवं सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर बिष्ट ने प्रबल पैरवी कर चार गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये | जहां दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई |