अल्मोड़ा, 25 फरवरी 2021अल्मोड़ा (Almora) स्मैक तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 3 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। यह भी पढ़े…. Almora- 555 वन पंचायतों को 2.62

अल्मोड़ा, 25 फरवरी 2021अल्मोड़ा (Almora) स्मैक तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 3 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर…

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अल्मोड़ा, 25 फरवरी 2021
अल्मोड़ा (Almora)
स्मैक तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 3 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते बीते 7 फरवरी को दियोलीडाना तिराहा, करबला के पास हल्द्वानी की ओर से आ रही कार संख्या— यूके—02 ए— 2003 को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। चालक से वाहन के कागजात मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। वही, वाहन में सवार दो अन्य व्यक्तियों से नाम पूछा तो वह सकपकाने लगे।

पुलिस ने वाहन का डैशबोर्ड किया तो उससे 23.26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया। पूछताछ में ​​अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वह संयुक्त रूप से पैसे इकट्ठा कर हल्द्वानी से स्मैक खरीदकर लाए, जिसे वह बागेश्वर बेचने के लिए ले जा रहे थे।

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पुलिस ने तीनों अभियुक्तों विजय कुमार पुत्र तिल राम, निवासी, ग्राम सन, देवलचौरा हाल निवासी, ग्राम बानरी, मंडलसेरा, बागेश्वर, सुनील लोहिया पुत्र प्रकाश राम, निवासी ग्राम बानरी, मंडलसेरा बागेश्वर तथा पंकज कुमार पुत्र नंद राम निवासी, ग्राम बानरी, मंडलसेरा, बागेश्वर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि तीनो अभियुक्तों के दोबारा मादक व नशीले पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने से इंकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर तीनों अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

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