Almora: नहीं थम रहा कोरोना का कहर- जिले के 3 गांवों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन

अल्मोड़ा (Almora), 15 मई 2021- जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। नगर के बाद संक्रमण अब गांवों में भी पैर पसार…

Micro Containment Zone

अल्मोड़ा (Almora), 15 मई 2021- जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। नगर के बाद संक्रमण अब गांवों में भी पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जिले के तीन अलग—अलग गांवों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है।

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एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम उडियारी, ब्लाक हवालबाग में विगत दिनों कई व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गई थी तथा एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

Almora: नहीं थम रहा कोरोना का कहर- जिले के 3 गांवों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन

उन्होंने बताया कि ग्राम उडियारी के पूरब में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पश्चिम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गेट, उत्तर में ग्राम उडियारी से धनेली मार्ग एवं दक्षिण में कच्चा मोटर मार्ग हवालबाग से इन ग्रामों को आने जाने वाले पैदल/मोटर मार्ग जो इस ग्राम के परिक्षेत्र अन्तर्गत है को आवागमन हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है।

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माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवालबाग का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी।

इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 1 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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लमगड़ा व भनोली तहसील के एक-एक गांव को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन

एसडीएम जैंती—भनोली मोनिका ने बताया कि तहसील लमगड़ा के ग्राम गौना में निवासरत 38 व्यक्तियों की कोरोना जांच के दौरान रिर्पोट पाजिटिव प्राप्त हुई। उक्त ग्राम के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने तथा उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन न घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि तहसील लमगड़ा के ग्राम गौना जो तल्ली तोली-गौना-टाटीक निमार्णधीन मोटर मार्ग से लगा हुआ है तथा जिसकी सीमा ग्राम ठाड़ामटेना को जाने वाले पैदल मार्ग से लगी है, ग्राम ठाड़ामटेना को जाने वाले पैदल/मोटर मार्ग जो इस ग्राम के परिक्षेत्र के अन्तर्गत है, उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों की सीमा ग्राम गौना से लगती है को अग्रमि आदेशों तक माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित कर वहां प्रतिबन्ध लागू किये गये है।

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एसडीएम ने बताया कि इसके अतिरिक्त भनोली तहसील के ग्राम झालडूंगरा में निवासरत 46 व्यक्तियों की कोविड जांच रिर्पोट पाॅजिटिव प्राप्त हुई है। उक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि तहसील भनोली के ग्राम झालडूंगरा में कोरोना वाइरस संक्रमण को रोकने व शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम झालडूंगरा जो काफलीखान-भनोली मोटर मार्ग से लगा हुआ है तथा इसकी सीमा ग्राम धूर्का, ग्राम कूरी, सैलोनी एवं पपोली बैण्ड को जाने वाले पैदल मार्ग से लगी है, इस ग्राम के अन्तर्गत है। उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों की सीमा झालडूंगरा से लगी है, को अग्रमि आदेशों तक माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित कर वहां प्रतिबन्ध लागू किये गये है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 1 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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