Uttarakhand- यहां एक ही गांव में 24 लोग कोरोना पाॅजिटिव, गांव सील

पिथौरागढ़ सहयोगी, 06 अप्रैल 2021Uttarakhand– डीडीहाट के ओगला क्षेत्र में आज एक ही गांव में 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे स्वास्थ्य विभाग और…

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पिथौरागढ़ सहयोगी, 06 अप्रैल 2021
Uttarakhand
डीडीहाट के ओगला क्षेत्र में आज एक ही गांव में 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। प्रशासन ने ओझा गांव को सील कर दिया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय में आईटीबीपी का एक जवान भी संक्रमित पाया गया है।

जिले में मंगलवार शाम तक कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 31 है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से संक्रमण से बचने के लिए पहले की तरह कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य धाराओं में कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिये हैं।

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सीएमओ डाॅ. एचसी पंत ने बताया कि डीडीहाट तहसील में ओगला क्षेत्र के ओझा गांव में एक साथ 24 लोग कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक की पड़ताल में होली के दौरान बाहर से जो लोग अपने घर आए थे, संभवत: उनसे यह संक्रमण फैला है। संक्रमित लोगों में से तबीयत ज्याद खराब होने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिला मुख्यालय लाया गया है, जबकि अन्य लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है।

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सीएमओ ने बताया कि होम आइसोलेशन में रखे जा रहे लोगों कोरोना के लक्षण नजर आए हैं। जांच के लिए इनके सैंपल लिये गए हैं और उन्हें घर पर ही दवाएं दी जा रही हैं। गांव को सील करने के साथ ही संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

इसके अलावा जिला मुख्यालय में संक्रमित पाए गए आईटीबीपी के जवान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना के 6 केस पहले से एक्टिव हैं और यह संख्या बढ़कर 31 हो गई है।

सीएमओ डाॅ. पंत ने संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों से पहले की तरह अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने, मास्क पहनने, उचित दूरी रखने, सैनिटाइजेशन आदि नियमों का पालने करने की अपील की है।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी आनन्द स्वरूप ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जनपद वासियों, पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को मास्क न पहनने, उचित दूरी न बनाए रखने आदि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897, पुलिस एक्ट तथा आईपीसी की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कर इस संबंध में दैनिक रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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