Almora Breaking- नाबालिग से दुराचार मामले में अभियुक्त को 10 साल का कारावास, पढ़ें पूरी खबर

अल्मोड़ा, 16 मार्च 2021Almora– नाबालिग से दुराचार के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर…

रामनगर

अल्मोड़ा, 16 मार्च 2021
Almora
नाबालिग से दुराचार के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

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अभियोजन कहानी के अुनसार 11 नवंबर 2019 को पीड़िता अपनी माता से पिनाथ मेला देखने की बात कहकर घर से गई थी। जब वह देर शाम घर वापस नहीं आई तो, परिजनों ने नाबालिग किशोरी की ढूढ़ खोज शुरू कर दी। जब नाबालिग का पता नहीं चला तो परिजनों ने नाबालिग की गुमशुदगी सोमेश्वर थाना में दी।

जिसके बाद पुलिस ने सभी संभावित स्थानों पर युवती की खोज बीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस को नाबालिग के गाजीयाबाद होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने नाबालिग को अभियुक्त नरेंद्र राम पुत्र केशर राम, निवासी ग्राम बख, मंडोली, थाना थराली, जिला चमोली हाल निवासी, बिहार खेड़ा कॉलोनी गाजीयाबाद, उत्तर प्रदेश के कमरे से बरामद किया गया।

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पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त नरेंद्र उसे कौसानी से वाहन में बैठाकर अल्मोड़ा लेकर आया। जहां से हल्द्वानी व उसके बाद दिल्ली ले गया। जहां अभियुक्त ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाएं।

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पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर ​जेल भेजा। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त नरेंद्र राम को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास से दंडित किया। अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने पैरवी की।

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