कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में सभी 14 बिंदुओं पर लगी मुहर
कैबिनेट (Cabinet meeting) के अन्य फैसले—
उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार का कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू। इसके तहत किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी और किसान अपने दामों पर फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। साथ ही मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा।
एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढाई गई सात साल।
स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन।
पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन। एक्ट के धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को किया गया परिभाषित।
आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निशुल्क देने पर लगी मुहर, 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार।
उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश में अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा। मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को दी जाएगी सुरक्षा।